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Jhansi News: नौ डकैतों को मिला 33 वर्ष का सश्रम कारावास

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संवाद न्यूज एजेंसी
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झांसी। घर में घुसकर कट्टे के बल पर मारपीट कर लाखों की नकदी और जेवरात लूटने के मामले में दोषी पाए जाने पर नौ अभियुक्तों को 33-33 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 75-75 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) पवन कुमार शर्मा - प्रथम के न्यायालय ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी श्रवण कुमार वाजपेई ने 09 मार्च 2023 को थाना टोड़ीफतेहपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात्रि 12:45 बजे कुछ अज्ञात बदमाश घर की दीवार फांदकर घर में घुस आए। धक्का-मुक्की करके कमरे का दरवाजा खोल दिया और कट्टा दिखाकर वादी की पत्नी को कमरे में बंधक बनाकर बेटी और बहू के भी जेवरात तथा नकदी लेकर भाग गए।
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घर के सारे मोबाइल भी पानी में डाल गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तगण सोनू रायकवार निवासी नई बस्ती कस्बा पारीछा, बंटी उर्फ सुलेमान खान निवासी ग्राम बराठा, थाना बड़ागांव, अमन कुमार अहिरवार निवासी अम्बेडरनगर तालपुरा थाना नवाबाद झांसी, अमन राइन निवासी इमामबाड़ा भांडेरी गेट थाना कोतवाली झांसी, दीपक कुशवाहा निवासी ग्राम दुरबई थाना टोडीफतेहपुर, सतेंद्र सेन निवासी कस्बा व थाना कहरिया ग्वालियर, राजवीर गुर्जर, अरविंद सिंह गुर्जर, कुलदीप गौड़ निवासी ग्राम पारसेन थाना बिजौली ग्वालियर को लूट के माल सहित गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोप सही पाया। दोष सिद्ध होने पर सभी नौ अभियुक्तों को सजा सुनाई।
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