झांसी। नशीले पाउडर डायजापाम के साथ पकड़े गए नशे के सौदागर को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश ओमबीर के न्यायालय ने तीन साल के कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भान प्रकाश सिरवैया ने बताया कि 7 दिसंबर 2010 को गश्त के दौरान जीआरपी ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो एवं तीन पर एक व्यक्ति को सफेद डायजापाम के साथ पकड़ा था। पूछताछ में उसने नाम अविनाश उर्फ कल्लू कुशवाहा पुत्र गनपत निवासी तालाबपुरा ललितपुर बताया। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर अविनाश को औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम-1985 के तहत दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।