- पुलिस ने पति समेत अन्य ससुरालियों पर दर्ज की प्राथमिकी
संवाद न्यूज एजेंसी
मऊरानीपुर। दहेज की खातिर विवाहिता का उत्पीड़न कर और ससुराल से निकाल देने के मामले में मऊरानीपुर थाना पुलिस ने पति समेत अन्य ससुरालियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
ग्राम कदौरा निवासी हरिशंकर ने मऊरानीपुर थाने में प्रार्थना पत्र दिया, जिसके जरिये बताया कि उसकी पुत्री आरती देवी का विवाह करीब 6-7 वर्ष पूर्व ग्राम गुजरी खुर्द थाना ओरछा निवासी रोहित कुमार के साथ हुआ था। शादी में करीब 6 लाख रुपये का दहेज दिया था। शादी के बाद आरती ने दो बच्चों को जन्म दिया। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले कम दहेज का ताना मारकर प्रताड़ित करने लगे थे। वे दो लाख की अतिरिक्त मांग कर रहे थे। 18 जनवरी 2026 को सास इमरती, पति रोहित, ससुर बैजनाथ और ननद अर्चना देवी ने एक राय होकर उसे बेरहमी से पीटा। पहने हुए कपड़ों में ही दोनों बच्चों समेत घर से निकाल दिया। किसी तरह पीड़िता अपने मायके पहुंची। इसके बाद हुई पंचायत में ससुर और पति ने दो महीने में विदा कराने का वादा किया। लेकिन, वे लेने नहीं आए। 25 जून को पति रोहित, ससुर बैजनाथ और अन्य लोग कदौरा आए और आरती के साथ मारपीट की।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति रोहित कुमार, सास इमरती, ससुर बैजनाथ, ननद अर्चना, नंदोई राकेश कुमार सहित नामजद रिश्तेदारों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।