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Jhansi News: हत्या कर फंदे पर लटकाने के दोषी चार भाई-बहनों को उम्रकैद

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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। दो वर्ष पूर्व प्रेम प्रसंग में हत्या कर आत्महत्या दिखाने के लिए शव को फंदे पर लटकाने के मामले में दोषी भाई-बहन सहित चार को अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) कनिष्क सिंह के न्यायालय ने सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, हाथरस जिले के जमालपुर के थाना सिकंदरा राऊ निवासी सतेंद्र कुमार ने 21 मार्च 2023 को थाना मऊरानीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका भतीजा शैलेंद्र कुमार 14 मार्च 2023 को सिकंदरा राऊ में कोचिंग पढ़ाने की बात कहकर घर से निकला था। 15 मार्च को मऊरानीपुर से भावना नाम की लड़की का फोन आया। उसने बताया कि शैलेंद्र के साथ उसका विवाद होने पर उसने फंदा लगा लिया। अथाईपुरा रानीपुर पहुंच कर पड़ोसियों से पता चला कि शैलेंद्र उर्फ देव एक मकान में लगभग नौ माह से किराये पर रहता था और भावना आर्य से उसके काफी घनिष्ठ संबंध थे। जब उनमें वाद-विवाद हो रहा था तो मौके पर भावना के अलावा उसका भाई नरेंद्र आर्य निवासी अथाईपुरा और प्रेम कुमारी उर्फ पिंकी पुत्री जगदीश सैनी व उसका भाई अर्जुन सैनी निवासी झंडापुरा रानीपुर मौजूद थे। उन्होंने शैलेंद्र को मारकर अपना कृत्य छिपाने के लिए फंदे पर लटका दिया। पुलिस ने अभियुक्त भावना आर्य, नरेंद्र आर्य, प्रेमकुमारी और अर्जुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध होने पर चारों को सजा सुनाई गई।
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