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Jhansi News: घर में घुसकर वृद्धा की हत्या करने वाले को उम्रकैद

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संवाद न्यूज एजेंसी
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झांसी। करीब ढाई साल पहले घर में घुसकर वृद्धा की बेरहमी से हत्या करने वाले को एडीजे कनिष्ठ सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 22 नवंबर 2023 को ककरबई थाना क्षेत्र के कचीर गांव में सुमित्रा देवी (80) घर में अकेली थीं। उनका बेटा परिवार सहित दूसरे घर में था। रात करीब 12 बजे गांव का ही जगदेव यादव घर में घुस गया। सुमित्रा से बेरहमी से मारपीट की। गुप्तांग में रॉड डाल दिया। शरीर के अन्य हिस्सों को नोचा। वृद्धा की छह पसलियां टूट गईं। सुमित्रा का बेटा मुन्नालाल मां को गरौठा अस्पताल ले गया। यहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ककरबई थाना पुलिस ने हत्या की धारा में मामला दर्ज किया था। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया था।
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा :
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वृद्धा के गुप्तांग से खून निकलता हुआ पाया गया था। चेहरा और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोट के निशान थे। एडीजीसी देवेश श्रीवास्तव ने अदालत में दलील दी कि वृद्धा की हत्या बेरहमी से की गई है, इसलिए दोषी को कड़ी सजा दी जाए। इस आधार पर न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उधर, अपने बयान में दोषी जगदेव यादव ने बताया कि कुछ दिन पहले सुमित्रा ने उससे गाली-गलौज की थी। इसका बदला लेने के लिए उसने घर में घुसकर मारपीट की। अभियोजन के मुताबिक दोषी पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। वह आपराधिक प्रवृत्ति का है।
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