दो अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की मिली सजा
झांसी। विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम व अपर सत्र न्यायाधीश जयतेंद्र कुमार की अदालत ने बिजली चोरी के दो अलग-अलग मामलों में जुर्म स्वीकार किए जाने पर दो लोगों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर सात- सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर पंद्रह दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानस्वरूप राजपूत ने बताया कि विद्युत विभाग के अवर अभियंता अक्षय कुमार ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया था कि तीन अगस्त 2017 को तिलयानी बजरिया निवासी सुबोध रायकवार को अवैध रूप से बिजली जलाते पकड़ा गया था। उसके खिलाफ धारा 135 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसी तरह दूसरे मामले मेें अवर अभियंता संतोष कुमार ने थाना बरुआसागर में तहरीर देते हुए बताया था कि 25 मई 2018 को धसरपुरा में चेकिंग के दौरान जगन्नाथ कुशवाहा को अपने घर में एबीसी लाइन में लगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से कटिया डालकर अवैध रूप से बिजली का प्रयोग करते हुए पकड़ा था। उसके विरूद्ध थाना बरूआसागर में धारा 135 के तहत मामला दर्ज हुआ था। दोनों ही मामलों में सुनवाई के दौरान अभियुक्तों ने अदालत में जुर्म स्वीकार किया।