नवरात्र पर्व पर भले ही जिला प्रशासन ने तीन स्थानों पर डांडिया उत्सव की अनुमति दी है, लेकिन शहर के अधिकांश मोहल्लों व पंडालों में डांडिया कार्यक्रम हो रहे हैं।
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डांडिया उत्सव आयोजकों ने सुप्रीम कोर्ट के 10 बजे रात के बाद डीजे न चलाने का आदेश भी हवा में उड़ा दिया। शहर में जगह-जगह डांडिया उत्सव को लेकर हिंदू संगठनों की आपत्ति के बाद जिला प्रशासन ने डांडिया उत्सव कार्यक्रम के लिए बिजली, फायर ब्रिग्रेड व पुलिस विभाग से एनओसी जारी कराने की शर्त रख दी थी।
सिटी मजिस्ट्रेट प्रमोद झा ने बताया कि शहर में बिना अनुमति डांडिया उत्सव कार्यक्रमों की शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर संबंधित आयोजक के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।