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झांसी: नाबालिग से दुष्कर्म का दोष सिद्ध होने पर 20 साल की सजा, अश्लील वीडियो बनाकर कई बार की थी वारदात

Sat, 18 Oct 2025 10:00 AM IST
दीपक महाजन संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी

सार

स्कूल जा रही छात्रा को आरोपी बहाने से बाइक पर बैठाकर ले गया और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया और ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करता रहा।
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कोर्ट ने सुनाई सजा - फोटो : सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार
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व्यापारी की नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने गुरसराय के ममातवाना मोहल्ला निवासी मनोज विश्वकर्मा को 20 साल की सजा के साथ 1.10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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पीड़िता के पिता 25 अक्तूबर 2017 को गुरसराय थाने में तहरीर देकर बताया था कि वह दूसरे प्रदेश में व्यापार करते हैं। पत्नी, बेटा और बेटी घर पर रहकर दुकान चलाते हैं। उसकी 15 साल की बेटी 9वीं कक्षा की छात्रा है। लाइट की कटौती को लेकर उसने दुकान के लिए इनवर्टर खरीदा। उनका नौकर मनोज विश्वकर्मा इनवर्टर लगाने आया। दुकान पर उसकी मुलाकात उसकी बेटी से हुई। 11 मार्च को स्कूल जा रही बेटी को आरोपी बहाने से बाइक पर बैठाकर ले गया और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। इसके बाद वह उसे ब्लैकमेल कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोप पत्र पेश करने के बाद दोनों पक्षों की सुनवाई के न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा और 1.10 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। जुर्माने की 55 हजार रुपये की राशि आरोपी को पीड़ित को देनी होगी।
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