परिजनों को सूचना मिलने पर वह किसी तरह उनके चंगुल से निकल सकी। यहां से निकलकर वह परिजनों के साथ टहरौली थाने पहुंची। उसकी तहरीर के आधार पर पुलिस ने एक मई को नीरज एवं अंकित के खिलाफ आईपीसी की धारा 366 के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने कोर्ट के सामने पीड़िता का बयान कराया। इसमें उसने लालाराम समेत आशू का भी नाम लिया।
एसपी (आरए) नैपाल सिंह का कहना है कि पीड़िता के बयान के आधार पर लालाराम, अंकित, आशू एवं नीरज के खिलाफ अपहरण के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। उधर, पीड़िता ने दुष्कर्म का भी आरोप लगाया लेकिन, पुलिस का कहना है कि पीड़िता ने यह बात नहीं बताई है।