जाने से मारने की नियत से युवक के चाकू घोंपने को दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश आदित्य चतुर्वेदी ने दोषी को 10 साल की सजा व 14 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। सैंयर गेट बाहर निवासी सुहेल ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया था कि वह जनवरी 2018 में अपने घर जा रहा था। इसी दौरान मोहल्ले के रहने वाले अरशद ने उसका पीछा कर पीछे से छुरे से वार किया। पेट में चाकू घोंप देने से युवक लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। चिल्लाने पर आसपास के लोग आ गए और उसे अस्पताल पहुंचाया।
वहीं, घटना को अंजाम देने के बाद अरशद मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने घायल सुहेल की शिकायत पर धारा 307 और 324 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट में साक्ष्य के आधार पर अरशद पर जानलेवा हमला करने का दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने धारा 307 में आरोपी को 10 साल और दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास और धारा 324 में दो साल का कारावास और चार हजार अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।