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Jhansi News: किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को सात साल की सजा, 10 हजार जुर्माना

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संवाद न्यूज एजेंसी



झांसी। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने सात साल की सज़ा सुनाई। 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादिया ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में बताया था कि उसकी नातिन (उम्र 16 वर्ष) की शादी के लिए अर्जुन उर्फ बल्लू जाटव को देखा था, लेकिन घर पसंद न आने के कारण शादी तय नहीं की थी। 12 जुलाई 2016 को उसकी नातिन मंदिर जाने की कहकर घर से अपने साथ जेवरात एवं नगदी लेकर चली गई। शाम तक पता न चलने पर विश्वविद्यालय चौकी पर गुमशुदगी की सूचना दी। अर्जुन और उसके परिजन भी घर से लापता हैं।
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बाद में पता चलने पर उन्होंने किशोरी से बातचीत की तो उसने बताया कि वह अर्जुन के साथ है लेकिन उसे जबरदस्ती रोके हुए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर, 31 जुलाई 2016 को थाना नवाबाद में अर्जुन उर्फ बल्लू जाटव, प्रेमबाई, मुकेश जाटव, अनीता, मोहनलाल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के बाद अभियुक्त अर्जुन निवासी-सिलरा करेरा, जिला शिवपुरी पर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर अर्जुन को सात वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई।
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