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Jhansi News: गैर इरादतन हत्या में तीन को 10-10 साल की सजा, 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

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संवाद न्यूज एजेंसी

झांसी। 15 वर्ष पूर्व हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी तीन अभियुक्तों को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट धीरेंद्र कुमार तृतीय के न्यायालय ने 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। 50-50 हजार जुर्माना भी लगाया।



अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा सुरेंद्र अहिरवार ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सात अप्रैल 2010 की शाम वह सड़क पर कुछ लोगों से बात कर रहा था। तभी बाहर उन्नाव गेट निवासी नरेंद्र कुशवाहा, उसके साथी देवेंद्र कुशवाहा, विजय अहिरवार व राजकुमार अहिरवार आए और पैसे के लेने देन को लेकर मारपीट करने लगे। मां व अन्य लोगों ने बचाने का प्रयास किया तो नरेंद्र कुशवाहा के साथियों ने काजू को पकड़ लिया और नरेंद्र कुशवाहा ने चाकू से काजू के पेट में वार कर दिया। साथ ही उस पर भी हमला कर दिया।
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गंभीर रूप से घायल काजू को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रिफर कर दिया गया। इलाज के दौरान काजू की मौत हो गई। वादी मुकदमा की तहरीर पर थाना कोतवाली पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर किया था। विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मुकदमा के दौरान नरेंद्र कुशवाहा की मौत हो गई। प्रस्तुत साक्ष्यो व गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्तगण देवेंद्र कुशवाहा, राजकुमार अहिरवार, विजय कुमार अहिरवार को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 50-50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।
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