विवाह घरों में हो रहे प्रतिबंधित डिस्पोजल दोना, पत्तल व गिलास पर नगर निगम सख्त हो गया है। नगर आयुक्त ने डिस्पोजल गिलास या पत्तल का प्रयोग होने पर विवाह घर को सील करने की चेतावनी दी है।
डिस्पोजल दोना, पत्तल और गिलास पर शासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। इससे डिस्पोजल आइटम की खुलेआम बिक्री तो थम गई, लेकिन बिक्री पर कोई फर्क आया हो ऐसा नजर नहीं आता। कारण, ऐसा कोई विवाह घर नहीं है, जहां दावत के नाम पर इनका प्रयोग न होता हो। यही कारण है कि आयोजन के अगले दिन विवाह घर के आसपास दोना, पत्तल, थाली व गिलास का ढेर नजर आता है।
नगर निगम ने पिछले दिनों एक कारोबारी के यहां छापा मारा था, उसके यहां गोदाम से चार गाड़ियों में डिस्पोजल सामग्री बरामद की गई थी। इसके बाद विवाह घरों की पड़ताल की गई, तो पता चला कि अधिकांश विवाह घरों में बारातियों और मेहमानों को खाने- पीने की सामग्री प्रतिबंधित डिस्पोजल सामग्री में परोसी जा रही है।
नगर आयुक्त प्रताप सिंह भदौरिया ने इसे संज्ञान में लेते हुए सभी विवाहघर संचालकों को नोटिस जारी कर निर्देश दिए हैं कि डिस्पोजल (प्लास्टिक) दोना, पत्तल या गिलास, कटोरी का उपयोग न करें। यदि शिकायत आती है तो जांच की जाएगी और विवाह घर को सील कर दिया जाएगा।
विवाह घर व होटल संचालकोें की बैठक 27 को
सभी विवाह घर और होटल संचालक जो पार्टियों का आयोजन करते हैं, उनकी बैठक 27 दिसंबर को नगर निगम सभागार में दिन में 12 बजे से आयोजित की जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और नगर आयुक्त मौजूद रहेंगे। इसमें सूखा और गीला कचरा अलग- अलग रखने, प्लास्टिक की डिस्पोजल सामग्री पर रोक लगाने के बारे में सुझाव आएंगे, जिन पर अमल कराया जाएगा।