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गांवों में बनेंगे क्वारंटीन सेंटर, बाहर से आने वालों की होगी निगरानी

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झांसी। जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने बताया कि शासन द्वारा छह मई की सुबह सात बजे तक आंशिक कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की पचास फीसदी से अधिक उपस्थिति नहीं होगी। शिफ्टों में कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। यथा संभव वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू की जाएगी।
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डीएम ने बताया कि प्रदेश के बाहर रोडवेज की कोई बस नहीं भेजी जाएगी। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। आवश्यक दवा /सर्जिकल की दुकानें खुली रहेंगी। उद्योग पूर्व आदेशों के अंतर्गत खुले रहेंगे। केवल दैनिक उपयोग की दुकान जैसे सब्जी, फल, दूध, किराना आदि की दुकानों को छोड़कर शेष दुकानें बंद रहेंगी। सब्जी व फल मंडी में कोरोना से बचाव के उपायों का पालन करना होगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि गांवों में कोरोना के लक्षणयुक्त व्यक्तियों की पहचान एवं लाइन लिस्टिंग का काम किया जाएगा। कोविड की दवाई (मेडिकल किट) भी वितरित की जाएगी। इस विशेष अभियान की प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से लोग घरों से बाहर न जाएं। अपरिहार्य परिस्थितियों में मास्क पहनकर निकलें। डीएम ने कहा कि टीकाकरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क अनिवार्य होगा। निगरानी समितियों के जरिये गांवों में क्वारंटीन सेंटर की स्थापना की जाए। बाहर से आने वालों को क्वारंटीन सेंटर में रखा जाए। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी कार्य बाधित रखे जाएं। सभी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में फॉगिंग अनिवार्य रूप से कराई जाए। शिथिलता बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
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