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गैंगस्टर एक्ट में दो को सजा

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झांसी। विशेष न्यायाधीश (गिरोह बंद अधिनियम) न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश व न्यायालय संख्या तीन सुरेंद्र कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोष सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल शर्मा के मुताबिक कोतवाली पुलिस ने 10 मार्च 2013 को दिनेश कुमार पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर जेल भेजा था। अदालत ने चार साल सात माह की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसी तरह, चोरी के मामलों में जीआरपी ने सुरेश वर्मा पर 1 मई 2019 को गैंगस्टर की कार्रवाई कर जेल भेजा था। अदालत ने बुधवार को इस मामले में दोष सिद्ध होने पर दो साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
इसी तरह, गैंगस्टर के मामले में बड़ागांव निवासी सुरेंद्र कुमार यादव, उल्दन निवासी मुकेश कुमार, मऊरानीपुर निवासी राहुल खटीक और मऊरानीपुर निवासी संजू यादव उर्फ संदीप का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया है।
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