झांसी। अतिरिक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दिलीप सिंह की अदालत ने चेक बाउंस होने के मामले में अभियुक्त को चार माह के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया।
थापक बाग शीतल कॉलोनी निवासी प्रदीप सेन ने न्यायालय में वाद दायर किया था, जिसमें बताया था कि उसने उन्नाव गेट बाहर निवासी दीपक कुमार वर्मा को पचास हजार रुपये दिए थे। रकम की अदायगी के लिए दीपक की ओर से उसे चेक दी गई थी। तय अवधि में भुगतान के लिए चेक बैंक में लगाई गई, लेकिन भुगतान रोके जाने की वजह से चेक बाउंस हो गई थी। इस पर नोटिस जारी किए गए, बावजूद इसके रकम की अदायगी नहीं हुई।
अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त दीपक कुमार को चार माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जबकि, अर्थदंड की धनराशि में से पचास हजार रुपये परिवादी को बतौर क्षतिपूर्ति देने के न्यायालय ने आदेश जारी किए।