झांसी। वाणिज्य कर विभाग पांच किलोवाट से अधिक का वाणिज्यिक बिजली कनेक्शन रखने वालों की सूची बिजली विभाग से लेकर जांच करेगा। इसमें पता किया जाएगा कि वे इस कनेक्शन पर क्या कारोबार कर रहे हैं और वह जीएसटी में पंजीकृत हैं या नहीं। अगर उनका सालाना कारोबार 40 लाख रुपये से अधिक पाया गया तो उनका पंजीकरण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने 25 लाख व्यापारियों को पंजीयन के दायरे में लेने का लक्ष्य तय किया है। अभी प्रदेश में 16 लाख पंजीकृत व्यापारी हैं। उन सभी व्यापारियों को पंजीकरण के दायरे में लाने का लक्ष्य है, जिनका 40 लाख रुपये से अधिक सालाना का टर्नओवर है। वाणिज्य कर झांसी जोन के अंतर्गत बुंदेलखंड के सात जिले आते हैं। इनमें झांसी के अलावा जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा व चित्रकूट शामिल हैं। अभी जोन में 48 हजार जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी हैं। अधिकारियों को अब ढूंढे से भी ऐसे व्यापारी नहीं मिल रहे हैं, जिनका सालाना 40 लाख रुपये का टर्नओवर हो और उन्होंने पंजीयन नहीं कराया हो। इस कारण विभाग अब ऐसे लोगों का पता कर रहा है, जिन्होंने पांच किलोवाट या इससे अधिक का वाणिज्यिक बिजली कनेक्शन लिया है। विभाग का मानना है कि ऐसे लोग जरूर बड़ा कारोबार कर रहे हैं। अगर वे पंजीकरण के दायरे में नहीं हैं तो उनका पता करके रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा।
एडिशनल कमिश्नर ग्रेड टू प्रदीप कुमार यादव ने कहा कि बिजली विभाग को पत्र लिखकर पांच किलोवाट या इससे अधिक का वाणिज्यिक कनेक्शन लेने वालों की सूची जल्द मांगी जाएगी।