फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jhansi News: गैर इरादतन प्राणघातक हमले में पिता-पुत्र दोषी

Tue, 10 Dec 2024 02:27 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
विज्ञापन
विज्ञापन
पांच-पांच साल के कठोर कारावास समेत अर्थदंड की सजा
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो


झांसी। गैर इरादतन प्राणघातक हमले में दोषी पिता सहित दो पुत्रों को गरौठा अपर सत्र न्यायाधीश राकेश वर्मा के न्यायालय ने पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाते हुए 30-30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने एरच थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि छह अगस्त 2020 की शाम राजेंद्र, राधेलाल व उनके पिता लालाराम ने उसके घर में घुसकर गाली-गलौज की। इसके साथ ही लाठी-डंडों से उसके पति पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पति को मरणासन्न हाल में छोड़कर भाग निकले। मेडिकल काॅलेज में उनको भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस्किल निवासी राजेंद्र, राधेलाल व लालाराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। यहां तीनों के खिलाफ कोर्ट ने सजा सुनाई।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें