झांसी। टोल नाकों पर चौपहिया व भारी वाहनों से फास्टैग के माध्यम से टोल टैक्स वसूलने की व्यवस्था 14 फरवरी की रात 12 बजे से अनिवार्य की जा रही है। इसके बाद से बगैर फास्टैग लगी गाड़ियों से दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा। लेकिन, इसके बाद भी तीस फीसदी वाहनों में फास्टैग नहीं लगा है।
पहले एक जनवरी से वाहनों में फास्टैग की अनिवार्यता लागू की गई थी। लेकिन, बाद में इसे बढ़ाकर 15 फरवरी तक कर दिया गया। यानी अब 14 फरवरी की रात 12 बजे से गाड़ियों से फास्टैग के जरिए टोल की वसूली शुरू कर दी जाएगी। जिन वाहनों में ये नहीं लगा होगा, उन्हें निर्धारित से दोगुना टोल अदा करना होगा। विदित हो कि ज्यादातर व्यावसायिक वाहनों में तो फास्टैग लगवा लिया गया है। लेकिन, निजी चौपहिया वाहन मालिक अब भी इसमें ढील दिए हुए हैं। टोल नाकों से गुजरने वाले तीस फीसदी निजी चौपहिया वाहनों में फास्टैग नहीं होता है। ऐसे में इन वाहनों को दोगुना टोल टैक्स भरना पड़ सकता है। वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए सभी टोल नाकों पर फास्टैग लगाने की व्यवस्था उपलब्ध है। इसके अलावा बैंक व अन्य एप के जरिये भी इसे लगवाया जा सकता है। फास्टैग का स्टीकर वाहन के आगे के शीशे पर लग जाता है। वाहन के टोल नाके पर पहुंचने पर सेंसर के जरिये टोल टैक्स ऑनलाइन कट जाता है।