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अनाधिकृत निर्माण का करना होगा निपटारा, नही तो होगा जमींदोज

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झांसी। शहर में अनाधिकृत भवन निर्माताओं को सरकार राहत देने जा रही है। नई नीति के तहत पार्किंग व शमन में शुल्क में रियायत दी जाएगी। इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। तय समय सीमा के भीतर निस्तारण नहीं करने पर झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह निर्णय कैबिनेट में लिया गया है।
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महानगर में अनाधिकृत निर्माणों की भरमार है। पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के साथ ही कई निर्माण बिना मानचित्र व मानचित्र के विपरीत बने हुए हैं। जिसके चलते झांसी विकास प्राधिकरण में सैकड़ों वाद भी विचाराधीन हैं। लेकिन अब सरकार ने वादों को निपटाने के लिए अनाधिकृत भवन निर्माताओं को रियायत देने का निर्णय लिया है। जिसके तहत जेडीए में चल रहे वादों को निपटाने के लिए सभी को शमन शुल्क व पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। वहीं शमन शुल्क की धनराशि में भी रियायत दी जाएगी। भवन स्वामी को तय समय सीमा के तहत ही निस्तारण करना होगा। तय समय सीमा के भीतर निस्तारण नहीं होने की दशा में जेडीए द्वारा आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए निर्माण को जमींदोज कर दिया जाएगा। इस संबंध में झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित ने बताया कि सरकार द्वारा अनाधिकृत भवन निर्माताओं को रियायत देने का फैसला लिया गया है। सरकार द्वारा जारी बिंदुओं को ही अमल में लाया जाएगा।
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