झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या दो ओमवीर की अदालत में हत्या का दोष सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व पचास- पचास हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया गया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल के अनुसार चिरगांव थाने में दी तहरीर में मोड़खुर्द निवासी सियाशरण राजपूत ने बताया था कि पांच दिसंबर 2018 की रात उसके भाई सालिक राम राजपूत को गांव का ही चंद्रप्रकाश राजपूत मीट और शराब पार्टी मनाने के अपने साथ अपने खेत पर लिवा ले गया था। रात 9.30 बजे उसके गांव के सुरेश राजपूत चंद्रप्रकाश के खेत से होकर अपने खेत पर पानी लगाने जा रहे थे। सुरेश ने देखा कि चंद्रप्रकाश शराब के नशे में उनके भाई से गाली गलौज कर रहा है। चंदप्रकाश फावड़ा लिए है। पास में गांव के अनिल वर्मा व पूरन लाल खड़े थे। सुबह उनके भाई का शव मोडल तालाब के पास पड़ा मिला। उसके भाई की उधारी न चुकाने पड़ा, इस कारण चंद्रप्रकाश व अनिल ने सोची समझी साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने उक्त अभियुक्तों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्तोें को उक्त सजा से दंडित किया गया।