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दहेज हत्या में पति को 10 साल की जेल

Wed, 30 Sep 2015 02:17 AM IST
ब्यूरो
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झांसी। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र वीके सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार टीकमगढ़ के ग्राम चंदेरा थाना लिधौरा निवासी सरजू प्रसाद की पुत्री रचना की शादी पांच मई 2011 को एरच निवासी मनोज के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही रचना को बाइक व दस हजार रुपये दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा था।
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पांच जनवरी 2012 को सरजू को फोन पर सूचना मिली कि उसकी पुत्र ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में पिता की तहरीर पर छह जनवरी को एरच थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद पति मनोज को धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा 498 ए में दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई।
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जबकि, 304 बी में 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बीके राजपूत ने की।
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