Dealer point businessman vahan rejister
झांसी। व्यावसायिक वाहनों के पंजीकरण के लिए अब वाहन स्वामियों को एआरटीओ दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। शासन ने डीलर स्तर पर व्यावसायिक वाहनों के पंजीकरण की व्यवस्था शुरू कर दी है। इसके लिए डीलरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
एआरटीओ सत्येंद्र कुमार ने बताया है कि शासन की ओर से 17 प्रकार के नए व्यावसायिक वाहनों का डीलर प्वाइंट पर ही रजिस्ट्रेशन किए जाने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब नया वाहन खरीदने वालेे लोगों के वाहनों का रजिस्ट्रेशन डीलर प्वाइंट पर ही हो जाएगा। उन्हें पंजीकरण के लिए आरटीओ दफ्तर नहीं आना पड़ेगा।
शासन की ओर से जारी किए गए निर्देश के तहत ई-रिक्शा, लग्जरी कैब, थ्री व्हीलर, माल वाहक गाड़ियां, मैक्सी कैब, मोटर कैब, बस, एंबुुलेंस, अग्नि शमन वाहन, फायर टेंडर्स, आर्टीकुलेटेड वाहन, शव वाहन, ओमनी, बस, डंपर तथा निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहनों का पंजीकरण डीलर प्वाइंट पर ही होगा।
उन्होंने जनपद के सभी डीलरों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित प्रारूप पर एआरटीओ कार्यालय से अपने यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर लें। सारी औपचारिकता अब डीलर स्तर पर ही पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में अब डीलरों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है।