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झांसी: नगरा हत्याकांड में न्यायालय ने सुनाई सजा, पांच को आजीवन कारावास

Wed, 02 Feb 2022 07:14 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झांसी

सार

इस मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विमल प्रकाश आर्य की अदालत ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा सभी पर पांच-पांच लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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झांसी के थाना प्रेमनगर इलाके में छह अप्रैल 2016 को नगरा निवासी सुंदर ठाकुर उर्फ तेज बहादुर सिंह की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात में धुबयाना निवासी जीशान खान, नूर नगर निवासी आबिद, आशिक उर्फ मराठा, महबूब व आवास विकास कॉलोनी निवासी गुड्डे सरताज को आरोपी बनाया गया था।

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पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विमल प्रकाश आर्य की अदालत ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा सभी पर पांच-पांच लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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