संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। ससुर की जमीन हड़पने के लिए एक महिला ने अपने देवर पर बेटी संग दुष्कर्म करने का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज करवा दी। मेडिकल रिपोर्ट में इसकी पुष्टि न होने पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने आरोपी बृजेश को दोषमुक्त कर दिया। साथ ही वाद लिखवाने वाली महिला के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
एरच थाना क्षेत्र की महिला ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि चार नवंबर 2024 को उसकी 11 साल की बेटी घर के बाहर सो रही थी। रात करीब 10 बजे उसका देवर छत के रास्ते आया और बेटी से दुष्कर्म का प्रयास कर रहा था। बेटी के चीखने पर वह आंगन की ओर आई तो देवर भाग गया। पूछने पर बेटी ने कई बार ऐसा कृत्य किए जाने की बात बताई।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्जकर गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई के दौरान पिता ने न्यायाधीश को बताया कि जमीन हड़पने के चक्कर में महिला ने उसके बेटे को झूठा फंसा दिया है। इधर, मेडिकल रिपोर्ट में किसी प्रकार के दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। इस पर कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। वहीं, मामला दर्ज कराने वाली महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश सुनाया है।