दो वर्ष पूर्व रस्सी से गला घोंटने के बाद चाकू से गला काटकर महिला की हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीएन मिश्र के न्यायालय ने देवेंद्र को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, रक्सा निवासी दीपक राजपूत ने चार जून 2022 को थाना रक्सा में तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी बहन निधि राजपूत (26 वर्ष) ससुरालीजन से अनबन के कारण दो साल से मां के साथ रह रही थी। रात को छत पर सोते समय उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई। मां ने देर रात उसको मृत देखा तो वादी को सूचना दी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने सिजवाहा तिराहे के पास से थाना चिरगांव क्षेत्र के ग्राम बझेरा निवासी अभियुक्त देवेंद्र कुमार राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्त देवेंद्र को दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
अवैध संबंधों में संदेह पर की थी हत्या : डीजीसी
जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि निधि से संबंध होने के चलते देवेंद्र का निधि के पास आना-जाना लगा रहता था। वारदात वाली रात देवेंद्र, निधि के साथ था, तभी किसी का फोन आ गया। निधि को मोबाइल पर बात करते देख किसी और से भी संबंध होने का शक होने पर दोनों में झगड़ा होने लगा। गुस्से में देवेन्द्र ने रस्सी से गला घोंट दिया। निधि बेहोश हो गई। इसके बाद चाकू से गला रेतने के साथ ही निधि के हाथ की नसें भी काट दीं, जिससे वह जिंदा न बच सके। वारदात को अंजाम देकर भागते समय मृतका की मां ने उसे देख लिया था। उन्होंने बताया कि अर्थदंड की राशि में से आधी धनराशि मृतका की मां को दी जाएगी।