झांसी। पॉलीथिन पर लगे प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कमर कस ली है। टीम ने मंडल के तीनों जिलों में औचक निरीक्षण कर पॉलीथिन पर नियंत्रण लगाने की योजना तैयार की है। पॉलीथिन पकड़े जाने पर व्यापारियों को जेल भी जाना पड़ सकता है।
शासन ने उत्तर प्रदेश में पॉलीथिन उत्पादन, आयात, भंडारण व क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश का उल्लंघन करने पर पांच साल कैद या एक लाख रुपये जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है। हालांकि विभिन्न उत्पादों की पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पॉलीथिन प्रतिबंधित नहीं की गई है।
इनमें विभिन्न कंपनियों के खाद्य पदार्थ व अन्य उपयोग की वस्तुओं की पैकिंग शामिल है। शासन द्वारा कड़ी कार्रवाई के डर से इस बार पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगने की संभावनाएं बलवती दिख रही हैं, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेना चाहता है। बोर्ड झांसी सहित ललितपुर और जालौन जिले में बिना पूर्व सूचना के छापा मार कर कार्रवाई करेगा।
आने वाले दिनों में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टीम में शामिल सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक कर कार्रवाई की रणनीति तैयार करेगा। टीम में शामिल सदस्यों को अलग-अलग जिम्मेदारी देकर कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा।
मंडल के तीनों जिलों में औचक छापे मारे जाएंगे। शीघ्र ही कार्य की रणनीति तैयार कर संबंधित अफसरों को सूचित कर दिया जाएगा। शुरूआत में चेतावनी दी जा रही है, लेकिन दोबारा पॉलीथिन मिलने पर व्यापारी को दंडित किया जाएगा।
- के के श्रीवास्तव, क्षेत्रीय अधिकारी - प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड