झांसी। तय समय सीमा के भीतर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं करने पर आवेदकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय अफसरों से भी शिकायतों का कोई असर नहीं हो रहा है।
जन्म अथवा मृत्यु होने पर 21 दिन के भीतर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नगर निगम में आवेदन किया जाता है। लेकिन तय समय सीमा गुजर जाने के बाद भी आवेदक को नगर मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। नियमानुसार आवेदन करने के 45 दिन के भीतर आवेदक को प्रमाण-पत्र को जारी किया जाता है। लेकिन नगर निगम कर्मचारियों की मनमानी का आलम यह है कि आवेदन करने के कई कई महीने बीत जाने के बाद भी प्रमाण-पत्रों को जारी नहीं किया जा रहा है। जिसके चलते लोग नगर निगम के चक्कर काटने को मजबूर हैं। आवेदकों के मुताबिक अधिकारियों से कई बार शिकायतें भी की गई लेकिन कोई असर नहीं हुआ है। जिसका खमियाजा आवेदकों को भुगतना पड़ रहा है।
अपर नगर आयुक्त शादाब असलम ने बताया कि समस्त कर्मचारियों को समय पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। शिकायत मिलने पर तुरंत ही कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा।