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Jhansi News: हमले के आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत

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संवाद न्यूज एजेंसी



झांसी। उग्र भीड़ द्वारा एनआईए व पुलिस की टीम पर हमला कर संदिग्ध को जबरन छुड़ा ले जाने के मामले में एक और आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) आनन्द प्रकाश- तृतीय के न्यायालय ने खारिज कर दिया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा शैलेंद्र सिंह ने 12 दिसंबर 2024 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह पुलिस टीम के साथ कोतवाली क्षेत्र के दतिया गेट बाहर गश्त पर था। तभी गोपनीय सूचना मिली कि एनआईए की टीम किसी विशेष आपरेशन में नई बस्ती चौकी क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों को चिह्नित व पूछताछ कर रही है। नई बस्ती चौकी प्रभारी व पुलिस बल को लेकर मौके पर पहुंचा तो देखा कि पहले से ही काफी संख्या में महिला व पुरुष मौजूद थे, जहां पर एनआईए व पुलिस की टीम खालिद मुफ्ती से पूछताछ कर रही थी। भीड़ ने नारेबाजी करते हुये एक राय होकर पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की व मारपीट कर दी व संदिग्ध खालिद मुफ्ती को जबरन अपने साथ ले गये। इसमें एक पुलिस कर्मी घायल हो गया। पुलिस ने मामले में 11 नामजद तथा करीब 100 अज्ञात महिलाओं व पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। शुक्रवार को मेवातीपुरा निवासी आरोपी तारिक अजीज का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया।
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