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कंटेनमेंट जोन को छोड़ सभी जगहों पर खुलेंगी दुकानें

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दुकान - फोटो : ?????
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झांसी। लॉकडाउन-2 को लेकर जिला प्रशासन की ओर से बुधवार को नए दिशा-निर्देश जारी हुए। इसके मुताबिक अब लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेगा। इसके अलावा सभी इलाकों में प्रत्येक दुकान एवं बाजार निर्धारित अवधि सुबह नौ बजे से रात्रि नौ बजे के बीच खोले जा सकेंगे हालांकि सिनेमाहाल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार एवं सभागार, एसेंबली हॉल एवं अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को लेकर बंदी जारी रहेगी। दुकान एवं बाजार साप्ताहिक बंदी में ही बंद रहेंगे।
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जिलाधिकारी की ओर से जारी दिशा-निर्देश मेें सभी स्कूल-कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान आदि 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इनमें ऑन लाइन एवं दूरस्थ शिक्षा को छूट दी गई है। रात्रि दस बजे से सुबह पांच बजे तक की निषिज्ञा भी जारी रहेगी। कंटेनमेंट जाने में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलेवरी के कार्यों को ही अनुमति दी जाएगी। केवल आपातकालीन स्थिति एवं आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति छोड़कर किसी भी व्यक्ति को अंदर अथवा बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। सार्वजनिक स्थल पर अभी भी फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक लोगों के इक्कठा होने पर मनाही रहेगी। शादी-विवाह समारोह में 30 व्यक्ति से अधिक शामिल नहीं होंगे।अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति से अधिक शामिल नहीं हो सकेंगे। विशाल जनसमूह के एकत्रित होने पर भी पहले की तरह ही प्रतिबंध लागू रहेगा।
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