झांसी। कोरोना संक्रमण के चलते सऊदी सरकार ने विदेशी लोगों के हज करने पर पाबंदी लगा दी थी। जिसके चलते सिर्फ अरब मुल्क के लोगों द्वारा ही हज किया गया था। संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगते ही पाबंदी का हटा लिया गया है। जिसके चलते हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा के लिए गाइडलाइन को जारी कर दिया है। जिसके तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी तय की गई है।
जारी गाइडलाइन के अनुसार हज यात्रा के लिए आवेदक की आयु 65 साल से अधिक नहीं होने के साथ ही आवेदक का पासपोर्ट 31 दिसंबर 2022 तक वैध होना अनिवार्य है। एक कवर में एक ही परिवार के अधिकतम पांच व न्यूनतम एक वयस्क व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन www.hajcommittee.gov.in के साथ ही हज कमेटी ऑफ इंडिया के मोबाइल एप के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक को यात्रा से एक माह पहले तक करोना रोधी टीके की दोनों डोज लगवाना आवश्यक है।
इस संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमित प्रताप सिंह ने बताया कि हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए हज फैसिलिटी केंद्रों पर आवेदन किया जा सकता है। इच्छुक आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या होने पर विभाग में संपर्क किया जा सकता है।
हज कमेटी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
हज आवेदन पर किसी भी तरह की कठिनाई होने पर हज कमेटी ऑफ इंडिया के हेल्पलाइन नंबर 022-22107070 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सीयूजी नंबर 7310103531, 7310103536 व 7310103537 पर संपर्क किया जा सकता है।