फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

57 दिनों की ऐतिहासिक बंदी केबाद आज खुलेंगे बाजार

विज्ञापन
विज्ञापन
झांसी। लॉकडाउन की वजह से लगातार 57 दिनों की ऐतिहासिक बंदी के बाद बृहस्पतिवार से महानगर के बाजार खुलेंगे। हालांकि, 31 मई तक सभी दुकानें एक साथ नहीं खुलेंगी। अलग-अलग ट्रेड के कारोबार के लिए अलग-अलग दिनों का रोस्टर जिला प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। कारोबार सुबह आठ से शाम पांच बजे तक ही होगा।
विज्ञापन

कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 25 मार्च से लॉकडाउन लागू किया गया था। लॉकडाउन के तीन चरण पूरे होे चुके हैं। वर्तमान में चल रहे चौथे चरण में सरकार की ओर से बाजारों में दुकानें खोलने की इजाजत दी गई थी। लेकिन, इसके साथ तमाम शर्तें जोड़ी गईं हैं। शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने दुकानों को खोलने का रोस्टर जारी किया गया है, जो 31 मई तक अनवरत रूप से लागू रहेगा।
ये दुकानें खुलेंगी प्रतिदिन
मिठाई/बेकरी की दुकानों से केवल होम डिलीवरी होगी और इसमें भी वही प्रतिष्ठान खोले जाएंगे जो स्थायी बने हुए हैं और जिनके पास फूड लाइसेंस है। बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मेडिकल /सर्जिकल स्टोर, फल, सब्जी, दूध, किराना /कन्फेक्शनर/जनरल स्टोर, पशु आहार सामग्री तथा बुक, स्टेशनरी व मोहर की दुकानें।
विज्ञापन

मंगलवार, बृहस्पतिवार व शुक्रवार
ऑटोमोबाइल वर्कशॉप/गैराज, बर्तन, गैस चूल्हा, मोबाइल, हार्डवेयर, बालू, मोरंग, सीमेंट, सरिया, कांच, लोहा, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रानिक आइटम, अटैची, स्कूल बैग, कास्मेटिक, श्रृंगार प्रसाधन, फर्नीचर, साइकिल, कृषि यंत्र व संबंधित उपकरण व ऑटोमोबाइल शोरूम सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार व शुक्रवार को खुलेंगे।
सोमवार, बुधवार व शनिवार
मिट्टी के बर्तन, खिलौने, ज्वैलरी शॉप, रेडीमेड कपड़े, वस्त्रालय, साड़ी, पर्दा, स्थायी टेलरिंग शॉप, गिफ्ट, ड्राईक्लीनर, फोटोग्राफ, फोटो स्टेट, फोटोग्राफिक लैब, जूते - चप्पल, चश्मे, सेनेटरी तथा प्रिंटिंग प्रेस व फ्लैक्स प्रिटिंग का कारोबार सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार व शनिवार को होगा।
बगैर दर्शकों के खुलेगा स्टेडियम
खेल परिसर व स्टेडियम को खोलने की अनुमति दी गई है। इससे ध्यानचंद स्टेडियम व अन्य खेल परिसरों में खिलाड़ी अपना अभ्यास कर सकेंगे। लेकिन, इनमें दर्शक नहीं जा सकेंगे।
कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी छूट
कंटेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलीवरी के कार्यों की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में कड़ा नियंत्रण रहेगा। केवल चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को अंदर या बाहर आने की इजाजत नहीं हेागी।
शाम 7 से सुबह 7 बजे तक घर में ही रहना होगा
दिन में लोग बाहर जा सकेंगे, लेकिन शाम 7 से सुबह 7 बजे तक लोगों घरों में ही रहना होगा। इस अवधि में किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। केवल आवश्यक गतिविधियों से जुड़े लोगों को ही बाहर निकलने की अनुमति होगी।
औद्योगिक गतिविधियां संचालित होंगी
कंटेनमेंट जोन से बाहर की सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों का संचालन किया जा सकेगा। लेकिन, फेस मास्क, फेस कवर व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल के लिए उक्त सावधानी बरतनी होगी।
रविवार को होगी सार्वजनिक बंदी
महानगर के बाजारों में बंदी के अलग-अलग दिन निर्धारित हैं। सीपरी बाजार सोमवार को बंद रहता है, जबकि अन्य सभी बाजार मंगलवार को। लेकिन, लॉकडाउन 4.0 के दौरान सभी बाजारों का सार्वजनिक बंदी दिवस रविवार निर्धारित किया गया है।
पटरी व्यवसाय चलेगा
स्ट्रीट वेंडर/पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी। लेकिन, उन्हें फेस मास्क व ग्लव्ज का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खुले स्थानों पर बिक्री की अनुमति होगी।
ग्रामीण क्षेत्र में खुलेंगी सभी दुकानें
कंटेनमेंट जोन से बाहर के ग्रामीण क्षेत्र व नगर पालिका क्षेत्र में सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। लेकिन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
शादी में सिर्फ 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल
बारात घरों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन, शादी के लिए अनुमति लेना आवश्यक होगा। साथ ही विवाह समारोह में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सभी को कोरोना वायरस के नियंत्रण के सभी नियमों का पालन करना होगा।
ऑपरेशन के लिए अनुमति जरूरी
नर्सिंग होम, निजी अस्पतालों में आपातकालीन एवं आवश्यक ऑपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति लेनी होगी। कोविड - 19 के सभी सुरक्षा उपायों व प्रशिक्षण के बाद ही ये संस्थान खोले जा सकेंगे।
चार पहिया गाड़ी में सिर्फ दो सवारी
चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा सिर्फ दो लोगों को ही सवार होने की अनुमति होगी। जबकि, मोटरसाइकिल पर हेलमेट के साथ एक व्यक्ति को ही चलने की इजाजत होगी। पीछे बैठने वाली महिला को हेलमेट की अनिवार्यता के साथ अनुमति होगी।
अंतिम संस्कार में 20 लोग ही होंगे शामिल
अंतिम संस्कार के दौरान भी लोगों को नियमों का पालन करना होगा। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। इन सभी लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।
बंद रहेंगे सैलून
सैलून व हेयर कटिंग की दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि, बुधवार को महानगर के कई इलाकों में ये दुकानें खुली नजर आईं। ग्राहकों की भी भीड़ देखी गई।
विज्ञापन

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें