संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। सात साल पहले महरौनी थाना क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म कर हत्या के मामले में अदालत ने तीन में से एक आरोपी महेंद्र सिंह को दोषी पाया है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम रचना की अदालत आरोपी को शुक्रवार को सजा सुनाएगी। वहीं, दो आरोपी सुबूत के अभाव में बरी कर दिए गए। यह मामला कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ था।
महिला के पति ने कोर्ट को बताया था कि उसकी पत्नी 12 अप्रैल 2017 को शाम सात बजे भूसा लेने अपनी छह वर्षीय बेटी के साथ गई थी। वहां पर गांव के ही महेंद्र, दलसिंह और इंदर आ गए। पत्नी को खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया।
इसके बाद हत्याकर शव को पेड़ पर लटका दिया था। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। लेकिन पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 18 जून 2017 को मामला दर्ज किया। अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता कृष्ण बिहारी ने पैरवी की। े