झांसी। हाईकोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस जारी करने पर लगी रोक को 22 मार्च 2014 तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे असलहा के लिए आवेदन कर चुके लोग खासे परेशान हैं। उन्हें शस्त्र धारण करने के अपने इरादे पर पानी फिरता नजर आ रहा है।
सूबे में लाइसेंसी असलहों के बढ़ते दुरुपयोग व हर्ष फायरिंग की घटनाओं के संबंध में विचाराधीन याचिका के चलते हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 22 मार्च 2014 तक के लिए शस्त्र लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी है। जबकि, इससे पहले सात अक्तूबर को दिए गए आदेश में 25 नवंबर तक के लिए रोक लगाई गई थी। उच्च न्यायालय के इस आदेश से लाइसेंस के लिए आवेदन कर चुके हजारों लोग मायूस हैं।
जानकारों के अनुसार मार्च माह में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। इस कारण शस्त्र लाइसेंस जारी किए नहीं जा सकते। शस्त्र लाइसेंस चुनाव बाद ही जारी हो पाएंगे। इसके लिए आवेदकों को पुन: रिपोर्ट लगवानी होगी।
मालूम हो कि शस्त्र लाइसेंस के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में वर्तमान में एक हजार आवेदन लंबित हैं। इसके अलावा भारी संख्या में आवेदन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय व थाना स्तर पर लंबित पड़े हुए हैं।