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Jhansi News: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

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संवाद न्यूज एजेंसी
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झांसी। नाै साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी मुन्नालाल (45 वर्ष) को विशेष न्यायालय ने मंगलवार को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह राशि पीड़िता को दी जाएगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक 22 मार्च 2022 को ककरबई थाने के एक गांव निवासी पिता ने तहरीर दी थी कि घर में जब उसकी नौ वर्षीय बेटी नहीं दिखी तो वह दोपहर में तलाशने गया। किसी ने सूचना दी कि बेटी को गांव का मुन्नालाल अहिरवार साथ ले गया है। जब उसने तलाशा तो जंगल में देखा कि आरोपी उसकी बेटी से अश्लील हरकतें कर रहा है और बेटी रो रही है। उसे देखकर आरोपी भाग गया। पुलिस ने पहले छेड़खानी का मामला दर्ज किया था लेकिन पीड़िता के न्यायालय में बयान होने के बाद दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। पुलिस ने इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में तीन साल पहले आरोप पत्र पेश किया था। गवाहों, साक्ष्यों और दलीलों पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट एडीजे अनुभव द्विवेदी ने दोषी मुन्नालाल को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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इन साक्ष्यों और बयानों के आधार पर सुनाई सजा

विशेष न्यायाधीश ने वादी की शिकायत, धारा 164 के तहत न्यायालय में दिए गए पीड़िता के बयान, उप निरीक्षक महेंद्र सिंह व राजपाल सिंह, महिला आरक्षक पूजा सिंह, दो चिकित्सकों की गवाही, एक अन्य साक्ष्य के आधार पर भी यह सजा सुनाई।
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ऐसे लोग समाज के लिए घातक : विशेष लोक अभियोजक चंद्रप्रकाश शर्मा ने न्यायालय में दलील दी कि 45 साल के दोषी ने नौ साल की मासूम से दुष्कर्म किया। इस तरह के लोग समाज के लिए घातक हैं। इन्हें खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। दोषी को कठोर सजा दी जाए।
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