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कोर्ट- लुटेरे को चार वर्ष की सजा-City

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लुटेरे को चार वर्ष की सजा
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झांसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अश्विनी कुमार त्रिपाठी की अदालत ने लूट का दोष सिद्घ होने पर अभियुक्त को चार साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने महिला के गले से चेन खींची थी।
29 अप्रैल 2014 को शैलेंद्र कुमार दुबे ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उसकी बहन अर्चना मिश्रा सुबह नौकरी करने एमईएस विभाग कैंट क्षेत्र जाने को निकली। इसी बीच गणेश बाजार चौराहा पर सामने से आ रहे बाइक सवार बदमाश उसकी बहन के गले पर झपट्टा मारकर सोने की जंजीर छीनकर भाग निकले थे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू दी थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने हाइडल कॉलोनी निवासी अभिषेक उर्फ बंटी चंदेल, जित्तू उर्फ जितेंद्र उर्फ चीमा चन्देल निवासी अत्री गार्डन के पास, सचिन व रवि रायकवार को गिरफ्तार कर माल बरामद किया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म भी स्वीकार किया था। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। दौरान मुकदमा अभियुक्त सचिन की मृत्यु हो गई थी। अभियुक्त जित्तू उर्फ जितेंद्र की अनुपस्थिति के चलते उसकी पत्रावली अलग कर दी गई थी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार दोहरे ने बताया कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त रवि रायकवार को धारा 392 के आरोप में चार साल की सजा और दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की भी सजा भुगतनी होगी।
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