झांसी। राज्य कर विभाग की ओर से पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान झांसी जोन के 18 व्यापारियों को ही मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिया जा सका। विभागीय अफसरों का दावा है कि 20 आवेदन ही आए थे। जांच-पड़ताल के बाद 18 व्यापारी योग्य पाए गए।
मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना राज्य सरकार की ओर से पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना, हत्या या स्थायी विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने लिए चलाई गई है। दुर्घटना या हत्या में मृत्यु और पूर्ण स्थायी विकलांगता पर 10 लाख तक सहायता राशि प्रदान की जाती है। आंशिक विकलांगता के मामले में प्रतिशत के आधार पर सहायता राशि मिलती है। यह लाभ सिर्फ राज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों को दिया जाता है। एडीशनल कमिश्नर डीके सचान के मुताबिक इस योजना के तहत व्यापारी को कोई प्रीमियम नहीं देना होता है। इसका पूरा खर्च राज्य सरकार उठाती है। लाभ पाने वाले व्यापारी को 30 दिन के अंदर आवेदन दाखिल करना होता है।