टैक्स के नए नियम व प्रावधानों के बारे में बताया
झांसी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया की मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद व झांसी शाखा के तत्वावधान में सेवा एवं वस्तु कर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस मौके पर सीए धर्मेंद्र श्रीवास्तव (कानपुर) ने सेवा एवं वस्तु कर में एक फरवरी 2019 व एक अप्रैल 2019 से लागू होने वाले नए नियमों व प्रावधानों के बारे में बताया। रियल एस्टेट में टैक्स की दरों में हुए बदलाव से इनपुट टैक्स क्रेडिट पर पड़ने वाले असर की जानकारी दी। शशांक शेखर गुप्ता (दिल्ली) ने वार्षिक विवरणी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि 2017-2018 की वार्षिक विवरणी भरने से पहले सभी जीएसटीआर वन एवं जीएसटीआर थ्री बी भरना जरूरी है, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून है। अध्यक्षता मुकेश बंसल ने की। इस मौके पर सचिव अभिषेक पांडे, जेपी अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, रोहित जायसवाल, आनंद बुधरानी, राधेश्याम व्यास उपस्थित रहे। संचालन असद खान व शिवा लिखधारी और आभार अंचित अग्रवाल ने व्यक्त किया।