अतिक्रमण पर प्रत्याशियों को नोटिस
ललितपुर।
नगर पालिका अध्यक्ष पद के कई उम्मीदवारों ने अपने चुनाव कार्यालय के बाहर मुख्य मार्ग व फुटपाथ पर अतिक्रमण करके टेंट लगा दिए हैं। इससे होने वाली जनता की समस्या को अमर उजाला ने बृहस्पतिवार के संस्करण में प्रमुखता से प्रकाशित किया था, इसको संज्ञान में लेते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट ने चार प्रत्याशियों को आचार संहिता का उल्लंघन करने का नोटिस जारी कर दिया है, साथ ही समस्त प्रत्याशियों की बैठक करके सभी को आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतरे सभी उम्मीदवारों द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के वादे कर रहे हैं, जबकि कुछ प्रत्याशियों ने खुद ही अपने चुनावी कार्यालयों के बाहर टेंट लगाकर मुख्य मार्ग व फुटपाथ पर अतिक्रमण कर लिया है। इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और जनता को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जनता को होने वाली इस समस्या को अमर उजाला ने 17 नवंबर के अंक में ‘अतिक्रमण मुक्ति के वादे और खुद ही किया कब्जा’ नामक शीर्षक से समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर का संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर में खुले राजनीतिक दलों व निर्दलीय प्रत्याशियों के कार्यालय का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इसमें चार प्रत्याशियों के कार्यालय के बाहर अतिक्रमण पाया गया। नगर पालिका चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम महेश प्रसाद ने इसको गंभीरता से लेते हुए उक्त चारों प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के संबंध में नोटिस जारी कर दिया है और स्पष्टीकरण भी मांगा है। उप जिला मजिस्ट्रेट ने निर्दलीय प्रत्याशी वंदना कड़की पत्नी नरेंद्र जैन कड़ंकी को, आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रेखारानी पटैरिया पत्नी अशोक पटैरिया, बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी आशा जड़िया पत्नी मनमोहन जड़िया, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी संध्या सुड़ेले पत्नी डॉ. सतीश सुड़ेले को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के सम्बंध में नोटिस जारी किए हैं। प्रत्याशियों को 24 घंटे के अंदर नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम महेश प्रसाद दीक्षित ने बताया कि नोटिस का जवाब संतोषजनक न होने पर और जवाब न आने पर संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा।
इसके साथ ही नगर पालिका चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर महेश प्रसाद दीक्षित ने सदर तहसील सभागार में अध्यक्ष पद के समस्त प्रत्याशियों की बैठक आयोजित की है। इस बैठक में समस्त प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता और धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के निर्देशों से अवगत कराते हुए नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह साफ निर्देश दे दिए हैं कि 26 नवंबर को मतदान दिवस है, इससे 48 घंटे पूर्व यानी 24 नवंबर से चुनावी प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं की जाएंगी और टीवी, केबिल चैनल, रेडियो व प्रिंट मीडिया पर प्रकाशित चुनाव प्रचार व विज्ञापन भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेंगे। यदि इसका पालन नहीं किया गया तो उक्त प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।