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बहू और पोते की हत्या में ससुर को आजीवन कारावास

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बहू और पोते की हत्या में ससुर को आजीवन कारावास
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झांसी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) श्रीमती मनीषा ने राइफल से बहू और पोते की हत्या के मामले में ससुर को आजीवन कारावास और दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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पूर्व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी चंद्र जैन के अनुसार विगत नौ अप्रैल 2014 की शाम टहरौली क्षेत्र के गांव रनयारा निवासी पीतांबर पटेल गुरसराय से मटर बेचकर घर आया। वह घर के बाहर खड़े होकर भाई राघवेंद्र के साथ हिसाब किताब कर रहे थे, तभी घर के अंदर से गोली चलने की आवाज आई। वे दोनों भाई भागकर अंदर गए तो देखा कि उनके पिता वीरेंद्र कुमार निरंजन ने पीतांबर की पत्नी नीति की राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी है। गोली मारने के बाद वीरेंद्र घर की ऊपरी मंजिल पर पहुंचे और वहां चार वर्षीय कृष्ण प्रताप को भी गोली मार दी, जिससे उसकी भी मौत हो गई। दोनों भाइयों ने अपने हत्यारे पिता को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह राइफल का भय दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने पीतांबर की तहरीर वीरेंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। तहरीर में पीतांबरा ने यह भी बताया गया कि उसके पिता उसकी पत्नी पर बुरी नजर रखते थे। विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। बाद में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मंगलवार को न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त वीरेंद्र को आजीवन कारावास और दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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