जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने केराकत थाना क्षेत्र निवासी वादिनी की नाबालिग पुत्री से छेड़खानी के आरोपित कैलाश गिरी को दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई।
पीडि़ता की मां ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि 13 अप्रैल 2011 को करीब 10 बजे दिन पीडि़ता पंपिंग सेट से पानी लेने गई थी। आरोपित कैलाश पीडि़ता को बहला-फुसलाकर कमरे में ले गया और छेड़खानी की। शोर मचाने पर वादिनी व अन्य लोग वहां पहुंचे और घटना देखा। पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। शासकीय अधिवक्ता संतोष उपाध्याय ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई।