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Jaunpur News: हत्या के जुर्म में भाजपा नेता विजय विद्यार्थी समेत दो दोषी करार, कोर्ट आज सुनाएगी सजा

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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रणजीत कुमार की अदालत ने सरायख़्वाजा थाना क्षेत्र के इटौरी बाजार में हुई किसान जनार्दन सिंह की हत्या में भाजपा नेता विजय सिंह विद्यार्थी व प्रमोद सिंह को दोषी करार दिया। मंगलवार को कोर्ट इस मामले में सजा सुनाएगी।
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वादी के भतीजे देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उसके चाचा अनिरुद्ध सिंह निवासी ग्राम कुड़ली सरायख्वाजा ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। मुक़दमे में लिखवाया कि घटना के चार दिन पहले देवेंद्र सिंह इटौरी बाजार गया था। वहां सोनिकपुर के अजय कुमार ने उसे धमकी दी थी कि तुम्हारे परिवार का कोई भी व्यक्ति मेरे काम में टांग अड़ाएगा तो उसे गोली मार दूंगा। इस पर वादी द्वारा पंचायत बुलाई गई थी। इसकी जानकारी होने पर भाजपा नेता विजय सिंह विद्यार्थी व उनके भाई अजय नाराज हो गए। 3 अक्तूबर 2000 को शाम 4.30 बजे वादी के भाई जनार्दन सिंह और भतीजा देवेंद्र इटौरी बाजार से लौट रहे थे। इसी दौरान दो बाइक से अजय कुमार सिंह, विजय कुमार सिंह व प्रमोद कुमार सिंह वहां पहुंचे। किसान जनार्दन सिंह को विजय व प्रमोद ने पकड़ लिया और ललकारा कि आज इसे जान से मार दो। इस पर अजय ने जनार्दन पर फायर कर दिया। इससे वे गिरकर छटपटाने लगा। गोली की आवाज पर वादी व अन्य लोग आरोपियों को पकड़ना चाहा तो आरोपियों ने कहा की कोई पास आया तो गोली मार देंगे। वादी पक्ष व बाजार वालों के ललकारने पर तीनों आरोपी एक ही बाइक से भाग गए। दूसरी बाइक घटनास्थल पर पड़ी थी। जनार्दन की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील ने कोर्ट में गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विजय व प्रमोद को हत्या के जुर्म में दोषी करार ठहराया। मंगलवार को कोर्ट इस मामले में सजा सुनाएगी।
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