बेलांव दोहरा हत्याकांड के डेढ़ वर्ष बाद लगे गैंगस्टर एक्ट के मामले में शुक्रवार को पूर्व सांसद धनंजय सिंह, पुनीत और आशुतोष को राहत मिल गई है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मोहम्मद शारिक सिद्दीकी की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में तीनों को राहत दी है।
अभियोजन के अनुसार, केराकत थाना क्षेत्र के बेलांव घाट पुल पर टोल टैक्स के विवाद पर एक अप्रैल 2010 को संजय निषाद व नंदलाल निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में तीन जुलाई 2025 को पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत चार को आरोपी बनाया गया। हत्याकांड के डेढ़ वर्ष बाद तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक केराकत गुरदीप सिंह सरना ने पूर्व सांसद धनंजय, पुनीत व आशुतोष के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना कर केस डायरी कोर्ट में दाखिल की। गवाहों के बयान दर्ज हुए। कोर्ट ने बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला नहीं पाया और उन्हें साक्ष्य के अभाव में राहत दी । संवाद