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Jaunpur News: गैर इरादतन हत्या में तीन दोषियों को 7 साल की सजा

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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट अनिल कुमार यादव की अदालत ने बस्ती बंदगान में मुकदमेबाजी की रंजिश में अनुसूचित जाति के वादी के पिता की गैर इरादतन हत्या एवं परिजनों पर जानलेवा हमला करने के आरोपी प्रवक्ता समेत तीन आरोपियों पिंटू सिंह उर्फ मनोज कुमार सिंह (प्रवक्ता), प्रमोद कुमार सिंह व दिलीप कुमार सिंह को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 30000 रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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वादी मनभावन निवासी बस्ती बंदगान ने सरायख्वाजा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वादी के अनुसार 14 मई 1999 को सुबह 8 बजे अपनी आबादी में मड़हा बनाकर खड़ा कर रहा था। उसी बीच आरोपी दामोदर सिंह, पिंटू सिंह उर्फ मनोज कुमार सिंह (प्रवक्ता), प्रमोद कुमार सिंह व दिलीप कुमार सिंह लाठी, बल्लम, गड़ासा, कट्टा, चाकू से लैस होकर गालियां देते हुए दौड़ा लिए। अपनी जान बचाकर घर में भागा तो आरोपी घर से निकाल कर उसे मारने लगे। उसके पिता मुरली, भाई रामपति, भतीजा विजय, भाभी इंद्रावती, बहन रंभा उसे छुड़ाने आए तो आरोपी उन लोगों पर भी टूट पड़े और जान से मारने की नीयत से मारा पीटा। जाते समय कट्टे से फायर किया एवं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया। साथ ही जान से मारने की धमकी दी। यह आरोप भी लगाया कि लालमनि, जियालाल आदि ने बीच बचाव किया। इस बीच इलाज के दौरान वादी के पिता मुरली की जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। मुकदमे के दौरान आरोपी दामोदर की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई।
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