जौनपुर। शासन के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति दे दी है। मंगलवार से इन दुकानों का संचालन शुरू हो जाएगा। नई व्यवस्था के तहत अब दुकानों को खोलने का समय भी सुबह 9 से शाम 7 बजे तक किया गया है। सोमवार को व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बाद डीएम ने यह निर्देश दिया।
कलेक्ट्रेट परिसर में हुई बैठक में डीएम दिनेश कुमार सिंह ने लॉक डाउन के बाद के हालात की जानकारी ली। व्यापारियों ने बताया कि शहर के सभी दुकानदार शासन के निर्देशों के अनुरुप रोस्टर के तहत ही दुकान खोल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य मानकों का भी पालन किया जा रहा है। व्यापारियों ने शासन के निर्देशों का हवाला देते हुए दुकानों को खोलने का समय बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सैलून, ब्यूटी पार्लर के संचालक छोटी पूंजी वाले लोग हैं। लॉक डाउन के कारण उनका बुरा हाल हुआ है। इसी तरह चाय और पुरानी सब्जी मंडी के दुकानदारों को भी काफी नुकसान हुआ है। उन्हें अनलॉक में दुकान खोलने की छूट दी जानी चाहिए। डीएम ने सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की सहमति दी। साथ ही अन्य दुकानों को भी सुबह नौ से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की। बैठक में नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन दिनेश टंडन, व्यापार मंडल के महामंत्री आरिफ हबीब, जिला कोषाध्यक्ष उमेश गुप्ता, अरुण कुमार शुक्ल, आलोक रंजन सिंह, मनोज श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
दुकानों के खुलने का नया रोस्टर
जौनपुर। डीएम दिनेश कुमार सिंह ने जिले में दुकानों को खोलने का नया रोस्टर निर्धारित किया है। इसके तहत खाद्यान्न, किराना, सब्जी, बेकरी, मिठाई, फल, अंडा, आटो मोबाइल्स सेल्स, रिपेयरिंग वर्क्स, गाड़ियों की सर्विसिंग, ड्राई क्लीनर्स, धोबी की दुकान, बिल्डिंग मैटेरियल, प्रिंटिंग प्रेस, फोटो स्टेट, साइबर कैफे, स्टूडियो, प्लाइवुड, फर्नीचर की दुकान, खाद-बीज पशुचारा, थ्रेसिंग मरम्मत, ट्यूबवेल, हैंडपंप व ट्रैक्टर मरम्मत, ब्यूटी पार्लर, सैलून, पेट्रोल पंप, दवा की दुकानें नियमित खुलेंगी। इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रानिक रिपेयरिंग वर्क्स, घड़ी, चश्मा, गिफ्ट की दुकान, सेनेटरी, पेंट, हार्डवेयर की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी। इसी तरह कार्पेट, फोम, गद्दा, कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट, टेलस, ज्वेलरी, बर्तन, कास्मेस्टिक, फुटवियर, कॉपी-किताब की दुकानें मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को खुलेंगी। साप्ताहिक बंदी को छोड़कर यह रोस्टर लागू रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें खुलेंगी। शराब की दुकानें शासनादेश के तहत खोली जाएंगी।