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सड़क दुर्घटना में 17 लाख रुपए क्षतिपूर्ति का आदेश

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ट्रिब्यूनल के जज भूदेव गौतम ने लाइन बाजार थाना क्षेत्र के प्रसाद इंस्टीट्यूट के पास चार वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में दुर्घटना करने वाले वाहन की बीमा कंपनी को आदेश दिया कि मृतक के परिजनों को 17 लाख रुपये क्षतिपूर्ति एक माह के भीतर अदा करें।
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गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के धर्मापुर निवासी नीतू निषाद, उसके बच्चे व माता-पिता ने अपने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव व बृजेश निषाद के माध्यम से अधिकरण में याचिका प्रस्तुत किया कि 4 नवंबर 2017 को 7:30 बजे रात याची के पति जितेंद्र निषाद पारस मेमोरियल हॉस्पिटल से मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे।प्रसाद इंस्टीट्यूट के पास तेज गति से लापरवाही पूर्वक आ रहे चार पहिया वाहन बोलेरो यूपी 70 एयू 8615 के चालक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दिया। जितेंद्र घायल हो गया।वाराणसी ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। ट्रिब्यूनल में अधिवक्ता ने याची व चश्मदीद साक्षी का बयान दर्ज कराया। कोर्ट ने गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर बोलेरो के चालक अशोक यादव की लापरवाही पाया।बोलेरो गाड़ी की बीमा कंपनी को आदेश दिया कि याची पक्ष को 17 लाख रुपए क्षतिपूर्ति एक माह के अंदर अदा करें।
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