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सीएमएस के खिलाफ 12 लाख की आरसी जारी

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जौनपुर। छह वर्ष पूर्व तत्कालीन मंत्री शिवपाल यादव के कार्यक्रम में जा रही एंबुलेंस की चपेट में आने से कार चालक की मौत के मामले में वाहन दुर्घटना दावा प्राधिकरण ने सीएमएस के खिलाफ 12 लाख रुपये की आरसी जारी की है। डीएम को आदेशित किया है कि धनराशि वसूल कर 7 अक्तूबर तक कोर्ट में जमा कराएं। धनराशि मृतक के आश्रितों को बतौर क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
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छह वर्ष पूर्व सरपतहा में एक वैवाहिक समारोह में पूर्व मंत्री शिवपाल यादव के आगमन पर डॉक्टरों की टीम एंबुलेंस से कार्यक्रम स्थल पर जा रही थी। महुआतर गांव के पास एंबुलेंस की चपेट में आने से कार चालक घनश्याम विश्वकर्मा निवासी कटघर की मौके पर मौत हो गई। भीड़ ने चक्काजाम किया तो पुलिस ने बल प्रयोग किया। एंबुलेंस की लापरवाही दिखाते हुए वादी अच्छेलाल ने और कार की लापरवाही दिखाते हुए सीएमएस ने प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने एंबुलेंस को क्लीन चिट देते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी।
मृतक की पत्नी नीलू ने सीएमएस, एंबुलेंस चालक आदि के खिलाफ क्षतिपूर्ति की याचिका कोर्ट में दायर की। अधिवक्ता ने गवाहों को परीक्षित कराया। जिसके बयान के आधार पर पुलिस ने एंबुलेंस को क्लीनचिट दी थी, उसी ने कोर्ट में बयान दिया की दुर्घटना में सारी गलती एंबुलेंस चालक की थी और पुलिस ने कभी बयान ही नहीं लिया। कोर्ट ने एंबुलेंस चालक की लापरवाही मानते हुए मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश सीएमएस को दिया, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। इस पर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी मनोज कुमार सिंह गौतम ने आरसी जारी किया है।
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