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रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के चार आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष केराकत को दिया है।
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केराकत थाना क्षेत्र के अहन गांव निवासी राहुल सरोज ने कोर्ट में आरोपी प्रवीण शर्मा निवासी केराकत, प्रमोद निवासी जफराबाद, राजन शर्मा निवासी प्रयागराज, नीतू शर्मा निवासी केराकत के खिलाफ प्रार्थना दिया। कहा कि परिवादी बेरोजगार है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। उसकी प्रमोद से जान पहचान हो गई। आरोपी ने कहा कि रेलवे में नौकरी के लिए दो लाख रुपए देना होगा। एक लाख पहले तथा एक लाख नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के बाद देना होगा। 4 मार्च 2019 को वादी ने 50000 नौकरी के नाम पर प्रवीण शर्मा को नकद तथा 50000 राजन शर्मा के खाते में वादी ने जमा किया। नौकरी के बारे में बार-बार पूछने के बावजूद आरोपित बहाना करके आजकल करते रहे। रुपए की मांग करने पर 5 जुलाई 2021 को प्रमोद शर्मा ने घर बुलाया। वहां जाने पर वादी को गालियां दी। जातिसूचक शब्दों से वादी को अपमानित किए, आरोपी ने वादी को मारापीटा और कहा कि तुम्हारा रुपया वापस नहीं करेंगे जो करना है कर लो। वादी ने थाना केराकत पर और एसपी को दरखास्त देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।
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