जौनपुर। जलालपुर थाना क्षेत्र के करदहां गांव के पूर्व प्रधान राजेश सरोज व सेक्रेटरी उदय शंकर सिंह के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने धोखाधड़ी व लाखों रुपये के गबन के आरोप में मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश थानाध्यक्ष जलालपुर को दिया है। राजेंद्र सिंह ने कोर्ट में अधिवक्ता प्रवीण सिंह सोलंकी के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया कि ग्राम प्रधान राजेश सरोज 2015 में प्रधान निर्वाचित हुए थे।
वर्ष 2018 -2019 में उन्होंने ग्राम सभा में कुल 26 कार्य होना दर्शाया था, जबकि मात्र तीन कार्य कराया गया। प्रधान और सेक्रेटरी ने धोखाधड़ी व जालसाजी करके ग्राम सभा के खाते से रुपये निकाल कर गबन कर लिया गया। ग्राम सभा के लोगों के साथ धोखा किया गया। आरोपियों ने राजस्व अधिकारियों को भी भ्रमित कर उनके नाम की स्वयं से हस्ताक्षर कर फर्जी और कूटरचित रिपोर्ट तथा दस्तावेज तैयार कर रुपये का गबन किया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाते हुए मुकदमे का आदेश दिया है।