अपर सत्र न्यायाधीश काशी प्रसाद सिंह यादव ने सरपतहां थाना क्षेत्र निवासी 10 वर्षीय किशोरी से छेड़खानी करने के आरोपी मामा को कोर्ट ने 3 वर्ष की सजा और 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाया। सजा जेल में बिताई गई अवधि में समायोजित की जाएगी।
वादिनी की देवरानी का सगा भाई आमिर 14 जून 2019 को शाम 6:30 बजे अपने बहन के गांव आया था। आमिर को उसके बहन ने अपने घर पर रोक लिया था। रात करीब एक बजे आमिर ने बहन की 10 वर्षीय किशोरी के साथ गलत काम किया। बच्ची के शोर पर परिवार के लोग पहुंचे तो आमिर भाग गया। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय,कमलेश राय एवं वीरेंद्र मौर्य ने कोर्ट में गवाहों को परीक्षित कराया।कोर्ट में वादिनी व गवाह घटना से इनकार किए ।कोर्ट ने अन्य साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपित को पाक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाया ।